Sanjay Singh को नहीं किया जाएगा ED मुख्यालय से स्थानांतरित, Rouse Avenue Court ने जारी किया आदेश

Updated:2 years, 8 months ago

राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तुगलक रोड थाने में स्थानांतरण की तैयारी मामले में ईडी ने अदालत बताया कि संजय सिंह को मुख्यालय से कही भी स्थानांतरित नहीं किया जाएगा... आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार संजय सिंह ने अधिवक्ता फार्रूख खान के माध्यम से तुगलक रोड थाने ट्रांसफर करने के खिलाफ खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था... आप नेता के आवेदन को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए अदालत ने ईडी के जांच अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी... इस मामले की सुनवाई के लिए दोपहर का वक्त तय किया था... इस दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह को ईडी मुख्यालय से कही और स्थानांतरित नहीं किया जाएगा...

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